Zee Entertainment Vs Invesco Row: जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक इनवेस्को डेवलपमेंट मार्केट्स फंड के विवाद में नया मोड़ आ गया है। दरअसल, कोर्ट ने इनवेस्को द्वारा दायर वह अपील मंजूर कर ली जिसमें उसने जी समूह के सीईओ अधिकारी पुनीत गोयनका को हटाने के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने पर अंतरिम रोक लगाने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी।
क्या कहा कोर्ट ने: न्यायमूर्ति एसजे काठवाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने अक्टूबर 2021 के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, ‘‘अपील स्वीकार की जाती है। एकल पीठ का आदेश रद्द किया जाता है।’’ जी की ओर से पेश अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में यथास्थिति कायम रहने का निर्देश दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने तीन हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
शेयर में गिरावट: इस खबर के बाद जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। हालांकि, कारोबार के अंत में शेयर का भाव 3.23 फीसदी लुढ़क कर 248.55 अंक पर बंद हुआ। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 23,873 करोड़ रुपए रहा।
क्या है मामला: आपको बता दें कि सितंबर 2021 में इनवेस्को ने जी के निदेशक मंडल को असाधारण आम सभा आयोजित करने संबंधी मांग-पत्र भेजा था और कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि कंपनी सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। कंपनी ने जी के निदेशक मंडल से गोयनका समेत तीन निदेशकों को हटाने की मांग की। लेकिन जब जी ने इस मांग का जवाब नहीं दिया तो इनवेस्को ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीकरण (एनसीएलटी) को आवेदन दिया।
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विचार करने को कहा गया: एनसीएलटी ने जी को इस मांग पर कानून के अनुरूप विचार करने को कहा। इसके बाद जी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि इनवेस्को के इजीएम आयोजित करने संबंधी नोटिस को गैरकानूनी घोषित किया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति गौतम पटेल की एकल पीठ ने अक्टूबर 2021 में ईजीएम आयोजित करने खिलाफ रोक का अंतरिम आदेश दिया। इसी आदेश के खिलाफ इनवेस्को ने यह अपील दायर की।