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rbi guidelines 2000 notes in hindi: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को ऐलान किया था कि 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बार किए जा रहे हैं। लेकिन ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी सामान्य लेने-देने पहले की तरह 2000 रुपये के नोट के जरिए जारी रहेगा। RBI ने अपने सर्कुलर में कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये के नोट को बैंक से एक्सचेंज करवा सकता है। बता दें, 2000 के नोट को एक्सचेंज या फिर जमा करने की समय सीमा 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक की है।
2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करवाने के क्या-क्या हैं नियम, जानें
लाइव अपडेट्स (2000 Note ban Live Updates)
सुबह 11:10 बजे – एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवाने या फिर जमा करने के लिए आधार या किस डॉक्यूमेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। ना ही कोई फॉर्म जमा करने की जरूरत है।
— दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक और SBI के 2000 रुपये के नोट को बिना किसी आईडी या फॉर्म के जमा करने का आदेश को चुनौती देने वाली PIL पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।