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Sahara troubles will not end Court refuses to quash Sebi case against Sahara chief – Business News India – खत्म नहीं होगी सहारा की मुश्किल, कोर्ट ने भी दी थी SEBI जांच को हरी झंडी, बिजनेस न्यूज

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सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा समूह के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, हाल ही में शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख माधबी पुरी बुच ने स्पष्ट किया है कि समूह के खिलाफ मामला जारी रहेगा। इससे पहले 1 नवंबर को एक विशेष अदालत ने सहारा इंडिया के खिलाफ मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि सेबी सहारा समूह के मामले की जांच कर रहा है। 

क्या है मामला
दरअसल, एक विशेष अदालत में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच के मामले को खारिज करने की अपील की गई थी। इस अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा के मकसद से बनाई गई संस्था है और अपनी शक्तियों के आधार पर जांच कर सकती है। सेबी को निवेशकों के हितों की रक्षा करने का अधिकार है। 

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एक नवंबर के एक आदेश में विशेष न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 212 के प्रावधानों के आधार पर इस मामले को किसी भी जांच के लिए एसएफआईओ को नहीं भेजा जा सकता है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर बर्खास्तगी की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा की गई जांच के मद्देनजर सेबी अब मामले पर आगे बढ़ने का हकदार नहीं है। 

सेबी करता रहेगा जांच
सुब्रत रॉय के निधन के बाद माधबी पुरी बुच ने कहा कि पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रखेगा। बुच ने कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। बता दें कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे।

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