ऐप पर पढ़ें
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और Krazybee सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर 30 लाख रुपये, Krazybee सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 42.48 लाख रुपये और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 39.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आइए जानते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक ने ये कार्रवाई क्यों की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा
रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक जांच रिपोर्ट में पता चला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने छोटे खातों में लेनदेन की सीमा का उल्लंघन किया है। इसके अलावा बैंक के कुछ टर्म डिपॉजिट खातों में लागू ब्याज दरें पुराने ब्याज दरों के अनुसार थी।
यह भी पढ़ें- FD हो तो ऐसा, सिर्फ 453 दिन में ये बैंक दे रहा 8.30% का ब्याज, फटाफट से चेक करें लेटेस्ट रेट्स
Krazybee सर्विसेज प्राइवेट
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी- Krazybee सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट ने ग्राहकों से कर्ज वसूली करते समय उन्हें परेशान किया। Krazybee के एजेंटों द्वारा ग्राहकों को उत्पीड़न और धमकियां दी गईं। इस वजह से आरबीआई ने बैंक पर 42.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने “उधार खातों” को नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के रूप में अलग नहीं कर सका। इस वजह से बैंक की ओर से दी गई जानकारी और मूल्यांकन के बाद के एनपीए में बड़ा अंतर मिला है। हालांकि, आरबीआई की इस कार्रवाई का ग्राहकों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला है।