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PM Kisan: सम्मान निधि कहीं करा न दे अपमान, इसलिए किस्त लौटा दें अपात्र किसान, कुशीनगर में 310 ने लौटाए 2436000 रुपये

PM Kisan Latest News: अगर पीएम किसान का फायदा आप गलत तरीके से उठा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सरकार कभी भी आपके घर रिकवरी की नोटिस भेज सकती है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं तो गलत तरीके से लिए गए पीएम किसान का पैसा वापस कर दें। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है।

इस सुविधा के बारे में बताने से पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जैसे छोटे जिले में 2800 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी की जा चुकी है और केवल 310 किसानों ने ही पैसा लौटाया है। इनसे 24 लाख 36 हजार रुपये की वसूली हुई है। यह जानकारी कुशीनगर के कृषि उपनिदेशक आशीष कुमार ने हिन्दुस्तान को दी है।

ये तो रही अभी एक जिले की बात। अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक विवेक सिंह ने हिंदुस्तान के साथ बातचीत में बताया, ‘इस तरह का आदेश जारी हुआ है। पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे करदाताओं को पैसा वापस करने के लिए कहा गया है।’ वहीं, अपर महानिदेशक वीके सिसौदिया बताते हैं, ‘जिन किसानों ने 2019 के आयकर विवरण में जो जानकारी दी थी, उसके आधार पर यह लिस्ट तैयार हुई है। भारत सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में शामिल सभी को लोगों को पैसा वापस लौटाना होगा।’ 

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वैसे अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और अभी तक पैसा नहीं लौटाया है तो आप ऑनलाइन पैसा रिफंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल यह करना है।

  • सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं।
  • दायीं तरफ छोट-छोटे बॉक्स बने हैं। सबसे नीचे आपको Refund Online का बॉक्स मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
  • इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला अगर आपने पीएम किसान का पैसा वापस कर दिया है तो पहले को चेक कर सबमिट बटन पर क्लिक करें अन्यथा दूसरे ऑप्शन का चेक कर सबमिट करें।
  • इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डालें। इमेज टेक्स्ट टसइप करें और गेट डेटा पर क्लिक करें। 
  • अगर आप पात्र हैं तो You are not eligible for any refund Amount यह मैसेज आएगा अन्यथा रिफ्ड अमाउंट शो करेगा।
  • कौन हैं अपात्र

     बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भारा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानें और किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा…

    1- खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में करने वाले। बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। 

    2-यदि कोई खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है  तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।


    3-अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट  या इनके परिवार के लोगों को भी  इस योजना का फायदा नहीं मिलता।

    4- खेत का मालिक है और उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। वहीं इनकम टैक्पस चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
     

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