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PAN Aadhaar Linking Last Date 1000 रुपये जुर्माने के साथ 30 जून यानी आज पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन है। जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें आज ही प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को अधिक समय देने के लिए इसे बढ़ा दिया था।
इनकम टैक्स रुल्स के मुताबिक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। जिन लोगों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे 30 जून तक ₹1000 का चार्ज देकर लिंक कर सकते हैं। ये रही विभाग की बात। आइए जानें कि अगर आप अपने आधार को लिंक नहीं कर पाए तो क्या होगा?
पैन से आधार लिंक नहीं होने का नुकसान
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लिंक करते समय आने वाली दिक्कतें
आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को उन कुछ कारणों के बारे में सचेत किया है, जो आधार को पैन से लिंक करने में फेल होने का कारण बन सकते हैं। पैन को आधार से जोड़ते समय डेमोग्राफी मिसमैच होने के कारण दिक्कत हो सकती है। जैसे पैन और आधार में नाम, जन्म की तारीख और लिंग।
इन वेबसाइटों पर जाकर पैन विवरण अपडेट कर सकते हैं
यूटीआईआईटीएसएल: https://www.pan.utiitsl.com
यूआईडीएआई की वेबसाइट :https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update
डेमोग्राफी ठीक होने के बाद, यूजर ई-फाइलिंग पोर्टल – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर पैन-आधार को लिंक करने का प्रयास कर सकते हैं।
आधार-पैन लिंकेज किसके लिए अनिवार्य नहीं है?