नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) से थोड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, सैट ने एक्सचेंज में कामकाज के संचालन में चूक से संबंधित एक मामले में 2 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए थोड़ी और मोहलत दे दी है।
सैट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हमारे 11 अप्रैल, 2022 को जारी धन जमा करने के आदेश की अवधि चार सप्ताह और के लिए बढ़ा दी गई है।’’
दरअसल, सैट ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में रामकृष्ण की याचिका स्वीकार कर ली थी और उन्हें छह सप्ताह के भीतर दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। सैट ने कहा था कि यदि इतनी राशि जमा की जाती है, तो अपील के लंबित रहने के दौरान शेष राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
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सेबी के आदेश के उलट फैसला: इसके अलावा सैट ने एनएसई को सेबी के आदेश के उलट रामकृष्ण के अवकाश से जुड़ी नकदी और बोनस के रूप में चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि एस्क्रो खाते में जमा करने को कहा है। आपको बताते चलें कि सेबी ने इस राशि को निवेशक संरक्षण कोष न्यास में जमा करने का निर्देश दिया था।