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पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कुछ नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इनके तहत अब एनपीएस सदस्यों को कोष से धनराशि निकालने या फिर योजना से बाहर निकलने के लिए बैंक खाते का तत्काल सत्यापन (Account Verification) अनिवार्य करना होगा। इस बदलाव के जरिए नियामक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के बैंक खाते में समय पर निकासी की रकम जमा हो जाए। ये प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होंगे।
एनसीएस खाते से आंशिक धन निकासी या योजना से बाहर निकलते समय सदस्य के बैंक खाते का विवरण सही होना अनिवार्य है। पीएफआरडीए के अनुसार, कई मामलों में देखा जाता है कि एनपीएस सदस्य के गलत बैंकखाता नंबर, आईएफएससी में गलती, नाम का मिलान न होने या खाता निष्क्रिय होने के चलते निकासी की रकम ट्रांसफर नहीं पाती है।
फिर करना होगा आवेदन: यदि बैंक खाते का विवरण और अन्य जानकारिया्ं सही नहीं हैं तो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए वैकल्पिक खाता संख्या या दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए सदस्य को फिर से आवेदन करने के लिए कहा जाएगा।
योजना से बाहर निकलने का नियम
नियमों के अनुसार, अगर एनपीएस सदस्य द्वारा जमा राशि और ब्याज कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से कम है तो वह सारी रकम एक साथ बाहर निकाल सकता है। इससे अधिक होने पर 40 फीसदी रकम को पेंशन के लिए रखा जाएगा और बाकी 60 प्रतिशत रकम एकसाथ बाहर निकाली जा सकती है।
वेरीफिकेशन असफल होने के प्रमुख कारण
सत्यापन असफल होने पर निवेदन रद्द होगा
पेंशन नियामक ने स्पष्ट किया है कि विवरण को बदलने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य रूप से सफल होना चाहिए। यदि सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी (सीआरए) सत्यापन में असफल रहती है तो एनपीएस से धन निकासी, योजना से बाहर निकलने या बैंक खाते के विवरण में बदलाव को लेकर किसी भी निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।