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New Income Tax Slab:अपनी सैलरी के हिसाब से जानें आपको कितना देना होगा इनकम टैक्स

Income Tax Slab: मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सात लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए सीए अजय बगड़िया, अभिनंदन और संतोष मिश्रा से जानें सैलरी के हिसाब से किसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? पुराने और नए टैक्स रीजीम में कितना फायदा या नुकसान होगा?

सीए अजय बगड़िया के मुताबिक अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता है। साल 2020 में शुरू की गई इस कर व्यवस्था में सात टैक्स स्लैब रखी गई थीं।

  • 0 से 2.5 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
  • 2.5 से 5 लाख तक- पांच फीसद
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक- 10 फीसद
  • 7.5 लाख से 10 लाख तक- 15 फीसद
  • 10 लाख से 12.5 लाख तक- 20 फीसद
  • 12.5 लाख से 15 लाख तक- 25 फीसद
  • 15 लाख से अधिक पर- 30 फीसद

  • बगड़िया के मुताबिक अब नई आयकर व्यवस्था बाई डिफॉल्ट और पुरानी वैकल्पिक है। करदाता चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में बने रह सकते हैं। पुरानी टैक्स रीजीम में आप कई तरह की छूट क्लेम कर सकते हैं। जैसे 80सी के तहत 1.50 लाख की छूट, 80डी के तहत 25000 की छूट। बता दें पुरानी व्यवस्था अभी भी जारी है, व्यक्ति अपना नफा-नुकसान देखकर नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन सकता है।

    साढ़े सात लाख रुपये सालाना सैलरी पर टैक्स

    सीए संतोष मिश्र कहते हैं कि अगर आप सात लाख रुपये सालाना कमाता हैं तो  कोई टैक्स नहीं देना होगा और अगर आप सात लाख या वेतन पाने के मामले में साढ़े सात लाख रुपये सालाना से अधिक पाते हैं तो आपको नई कर व्यवस्था में दी गई स्लैब के हिसाब से जाना होगा। जैसे ही आपकी कमाई सात लाख रुपये को पार करती है वैसे ही आप टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाते हैं।

    यह भी पढ़ें: Budget 2023 Income Tax Slabs: अब 7 लाख तक की आय वाले को नहीं देना होगा कोई टैक्स

    इसमें पहले तीन लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, इसके बाद के तीन लाख से छह लाख पर (टैक्सेबल इनकम तीन लाख) पांच फीसद टैक्स दर से 15000 रुपये देने होंगे। जबकि, छह से नौ लाख पर( टैक्सेबल इनकम तीन लाख) 10 फीसद टैक्स दर से 30 हजार रुपये देने होंगे।

    इतना होगा फायदा

    आपको 45000 रुपये इनकम टैक्स और चार फीसद सेस के हिसाब से 800 रुपये देने होंगे। इस लिहाज से देखें तो  9 लाख की कमाई पर आपको 45800 रुपये टैक्स देना होगा। यानी नई कर व्यवस्था में अब आपके 9 लाख कमाने पर सालाना इनकम टैक्स में 15 हजार रुपये बचेंगे। क्योंकि, अब तक 9 लाख की कमाई पर नई कर व्यवस्था के हिसाब से 60 हजार रुपये इनकम टैक्स देना पड़ता है।

    12 लाख रुपये सालाना कमाई पर टैक्स

    सीए अभिनंदन कहते हैं कि अगर कोई 12 लाख रुपये सालाना कमाता है तब पहले की तरह शुरुआती तीन लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद के तीन लाख पर पांच फीसद की दर से 15000 उसके बाद के तीन लाख पर 10 फीसद की दर से 30000 और बाक़ी बचे तीन लाख पर 15 फीसद की दर से 45000 रुपये देने होंगे। इस तरह आपको 90000 इनकम टैक्स और टैक्स पर चार फीसद सेस 3600 रुपये देने होंगे। कुल मिलाकर आपको 93600 रुपये देने होंगे।

    15 लाख रुपये सालाना कमाने वाले इतना भरेंगे टैक्स

    सीए अजय बगड़िया ने बताया कि 15 लाख रुपये सालाना कमाने वाले पांचवी यानी 12 से 15 लाख रुपये की टैक्स स्लैब में आते हैं। इस स्लैब में 20 फीसद टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको अपनी पूरी कमाई पर यह 20 फीसद टैक्स नहीं देना होगा। आपको सिर्फ 12 लाख रुपये से ज़्यादा जो आपने कमाए हैं यानी जो तीन लाख रुपये ऊपर बनते हैं सिर्फ उसी पर 20 फीसद टैक्स देना होगा और बाकी के रुपयों पर शुरुआती टैक्स स्लैब लागू होंगे। आपको 1 लाख 50 हजार रुपये इनकम टैक्स देना होगा।

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