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NCLT में फ्यूचर एंटरप्राइजेज के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को लेकर याचिका दायर, जानें पूरा मामला

एनसीएलटी में फ्यूचर एंटरप्राइजेज के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को लेकर याचिका दायर कर्ज में डूबी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड  को परिचालन से जुड़ा लोन देने वाली एक इकाई ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर कर कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज के खिलाफ हालिया याचिका रिटेल डिजेल्ज इंडिया ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ में दायर की है। इसमें कंपनी पर 4.02 करोड़ रुपये की चूक का आरोप लगाया गया है।

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फ्यूचर एंटरप्राइजेज ने मंगलवार शाम को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। इसमें कंपनी ने कहा, ”एनसीएलटी में ई-फाइलिंग से इस तरह के आवेदन की पुष्टि हुई है। परिचालन के लिए कर्ज देने वाली रिटेल डिटेल्ज इंडिया प्राइवेट ने इंसोलवेंसी एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की धारा 9 के तहत 4.02 करोड़ रुपये की कथित चूक का दावा करते हुए आवेदन दिया है।” इसमें बताया गया कि मामले पर सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख नहीं दी गई है।

पिछले हफ्ते कंपनी को परिचालन संबंधी कर्ज देने वाली फोरसाइट इनोवेशन्स ने समान धारा के तहत आवेदन देकर 1.58 करोड़ रुपये की कथित चूक का आरोप लगाया था और एनसीएलटी की मुंबई पीठ में आवेदन दिया था। इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त 2022 है। आईबीसी की धारा 9 के तहत कंपनी को परिचालन के लिए कर्ज देने वाले कर्जदाता चूक की स्थिति में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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