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राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गो फर्स्ट (Go First’s) की दिवाला प्रक्रिया (इनसॉल्वेंसी प्रोसेस) की अनुमति के एनसीएलटी (NCLT) के फैसले को उचित ठहराया, न्यायाधिकरण के आदेश में कुछ संशोधन का निर्देश दिया। NCLAT ने विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों को गो फर्स्ट दिवाला मामले में एनसीएलटी में जाने को कहा। बता दें, यह एयरलाइन कैश की समस्या से जूझ रही है।
NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि 10 मई 2023 दिवालिया आदेश की अनुमति दी जाती है। 2 सदस्यों वाली बेंच ने इनसॉल्वेंसी का विरोध कर रहे गो फर्स्ट के पट्टेदारों को किसी भी मदद के लिए एनसीएलटी के पास जाने का निर्देश दिया है।