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ज्यादातर लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर दी है। अब इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार है। क्या टैक्स रिफंड मिलने में कोई देरी हो रही है? अगर आपका भी रिफंड बनता है तो मिलने में कितना समय लगेगा? लोगों के मन में ऐसे तमाम सवाल चल रहे हैं। आइए आपके रिफंड से जुड़े हर सवाल के जवाब देते हैं।
रिफंड की बात करने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने आईटीआर को ठीक से जांच लें। यह देखना जरूरी है कि ई-वेरिफाई सही ढंग से किया गया है या नहीं। अगर आप अपने आईटीआर को ई- वेरिफाई नहीं करते हैं, तो फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट: मुंबई स्थित आयकर और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा कि आपका आईटीआर प्रोसेसिंग होने के बाद रिफंड मिल जाएगा। जैन ने कहा, “कृपया ध्यान दें कि रिफंड तुरंत नहीं आता है, बल्कि आयकर विभाग द्वारा पहले से भुगतान किए गए करों के विवरण को उसके पास उपलब्ध जानकारी से वेरिफाई करने के बाद जारी किया जाएगा। क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि 10 दिनों से 2 सप्ताह के बीच रिफंड मिल जाएगा।
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें
-इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाएं
-अपनी यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।
-‘रिटर्न / फॉर्म देखें’ पर जाएं
-‘एक विकल्प चुनें’ पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘आयकर रिटर्न’ पर क्लिक करें।
-असेसमेंट ईयर भरें और फिर सबमिट करें।
-इसके बाद आईटीआर रिफंड की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी।