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Income Tax Return: करदाताओं के लिए बड़ी अपडेट, अगर ये जानकारी नहीं की मैच तो आ सकता है नोटिस! 

Income Tax Return: अगर आप भी करदाता (Tax Payers) हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। साल 2021 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) लाॅन्च किया था। एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट में साल भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी उपलब्ध रहती है। एक करदाता के लिए जरूरी है कि एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की सभी जानकारी आपस में मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टैक्सपेयर्स के सामने नई समस्या खड़ी हो सकती है। 

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जानकारी नहीं मिलने पर क्या होगा? 

अगर आपने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करना भूल गए। और आपके ITR में दी गई जानकारी आपके एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट से मैच नहीं करती है तब आपको डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर आपका एक बैंक अकाउंट है। जोकि दो साल पहले बंद हो चुका है। लेकिन आपने ITR में इसकी जानकारी नहीं दी है। ऐसे में एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाएगा कि आप इससे ब्याज कमा रहे हैं। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे अतिरिक्त टैक्स की मांग कर सकता है। 

हालांकि, अगर आपकी जानकारी मैच नहीं करती है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे मसले पर आपसे विस्तृत जानकारी मांग सकता है। अगर रिटर्न  फाइलिंग की सभी जानकारी सही तो टैक्सपेयर्स को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बता दें, नवंबर 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट लाॅन्च किया गया था। 

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