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Google कर रहा था मनमानी, भारत ने लगाया 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है। आयोग ने एक बयान में बताया कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है।

दो साल तक हुई जांच: अप्रैल 2019 में, सीसीआई ने देश में एंड्रॉयड-आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीआई द्वारा आदेशित दो साल की जांच में पाया गया कि गूगल इंडिया सर्च, म्यूजिक, ब्राउज़र, ऐप लाइब्रेरी और अन्य प्रमुख सेवाओं में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा और नवाचार का दोषी था। जांच में यह भी आरोप है कि Google उपकरणों और ऐप निर्माताओं पर एकतरफा कॉन्ट्रैक्ट थोपता है। 

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एक और मुकदमा: इस बीच, टेक्सास में उचित सहमति प्राप्त किए बिना लाखों लोगों के बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के लिए Google के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। Google ने अमेरिका, जर्मनी और जापान समेत दुनिया भर में इस तरह की जांच का सामना किया है और अब भी यह सिलसिला जारी है।

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