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ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के मूल वेतन के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नियोक्ताओं के योगदान से किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने कहा, भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 फीसद योगदान में से ही 1.16 फीसद अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है।
वर्तमान में सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 1.16 फीसद भुगतान करती है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार रेट्रो स्पेक्टिव है, यानी पिछली तारीख से लागू है। मतलब, ये प्रावधान 1 सितंबर, 2014 से लागू होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कट-ऑफ तारीख है, यानी नियोक्ता के 12 योगदान से अतिरिक्त 1.16 का योगदान कर्मचारी के पीएफ फंड से पिछली तारीख से निकाला जाएगा।
अब तक 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने ज्यादा पेंशन मिले तो आप ईपीएस-95 का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ऊंची पेंशन के लिए हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ को अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। यह संख्या कुल पात्र कर्मचारियों के 35 फीसदी के बराबर है।
ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका