कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने बुधवार को अनफेयर कारोबार के लिए ऑनलाइन ट्रैवल फर्म MakeMyTrip-Goibibo और हॉस्पिटैलिटी कंपनी OYO पर कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। 131 पेज के आदेश के अनुसार, नियामक ने मेक माई ट्रिप-गोइबिबो (MMT-go) पर ₹223.48 करोड़ और ओयो पर ₹168.88 करोड़ का जुर्माना लगाया।
क्या है मामला?
जुर्माना के साथ CCI ने MMT-Go को होटल और होटल चेन के साथ अपने समझौतों को रिवाइज करने का निर्देश भी दिया है। आरोप यह है कि एमएमटी-गो ने होटल पार्टनर्स के साथ एक डील साइन किया है। इस डील के तहत, होटल पार्टनर्स को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की अनुमति नहीं है, जिस कीमत पर इसे दो कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा है।
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क्या है आदेश
सीसीआई ने इसे कुछ विशेष शर्तों को खत्म करने के लिए समझौतों को संशोधित करने के लिए कहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि एमएमटी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ओयो को तरजीह दी, जिससे अन्य प्लेयर्स को बाजार पहुंच से बाहर कर दिया गया। बता दें कि मेक माय ट्रिप (MMT) ने 2017 में Ibibo Group Holding का अधिग्रहण किया था। MMT ने MMT India के माध्यम से MakeMyTrip, और Ibibo India के ब्रांड नाम Goibibo के तहत अपने होटल और पैकेज व्यवसाय का संचालन जारी रखा है। बता दें कि ओयो का आईपीओ भी आने वाला है।
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