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Air India के पायलट ने महिला मित्र को कॉकपिट में बिठाया, एयरलाइन को देना होगा ₹30 लाख जुर्माना

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विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने दुबई-दिल्ली उड़ान मामले में सुरक्षा संबंधी लापरवाही  को लेकर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि दिल्ली-दुबई उड़ान AI 915 के पायलट ने 27 फरवरी को नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने दिया। हिंन्दुस्तान टाइम्स ने इस नियम उल्लंघन की जानकारी सबसे पहले दी। अब DGCA ने इस मामले में कार्रवाई की है।

पायलट पर भी कार्रवाई: DGCA के एक बयान के मुताबिक सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा है। विमान नियम 1937 के तहत निहित अपने अधिकार के दुरुपयोग और DGCA नियमों के उल्लंघन का दोषी होने की वजह से पायलट के लाइसेंस को तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीजीसीए ने को-पायलट को भी उल्लंघन को नहीं रोकने के लिए चेतावनी दी।

DGCA ने बताया- एयर इंडिया के सीईओ को इस संबंध में फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर में से एक से शिकायत मिली। हालांकि, सुरक्षा संवेदनशील उल्लंघन होने के बावजूद एयरलाइन ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। DGCA ने एयर इंडिया को एक खास अवधि के लिए ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों/यात्री के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

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