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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 कोआपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। कोआपरेटिव बैंकों पर यह पेनल्टी रेगुलेटरी कंप्लायंस में खामियों की वजह से लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने लालबाग कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, द कोआपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाणा लिमिटेड, हरिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और द नेशनल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पेनल्टी लगाई है।
लालबाग कोआपरेटिव बैंक पर 5 लाख का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वड़ोदरा के लालबाग कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक ने न केवल प्रूडेन्शल इंटर-बैंक (ग्रॉस) एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन किया, बल्कि प्रूडेन्शल इंटर-बैंक काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट का भी उल्लंघन किया है। साथ ही, बैंक ओवरड्यू रेकरिंग और टर्म डिपॉजिट्स पर मैच्योरिटी की तारीख से रिपेमेंट की तारीख तक लागू रेट्स पर इंटरेस्ट का भुगतान करने में विफल रहा।
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इन बैंकों पर लगी इतनी पेनल्टी
मेहसाणा के द कोआपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाणा लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ने 3.50 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। वहीं, हरिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने मुंबई के द नेशनल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।
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डिस्क्लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।