HomeShare Market10 दिन बाकी, जल्द निपटा लें आधार-पैन लिंक से लेकर डिमैट खाता...

10 दिन बाकी, जल्द निपटा लें आधार-पैन लिंक से लेकर डिमैट खाता में नॉमिनी तक ये 7 काम

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अगर टैक्स बचाने के लिए निवेश, आधार-पैन लिंक से लेकर डिमैट खाता में नॉमिनी का नाम अब तक आपने नहीं दिया है तो 31 मार्च 2022 से पहले यह काम पूरा कर लें। साथ अंतिम दिन से पहले टैक्स रिटर्न भरना भी न भलें। यदि आपने ऐसा 31 मार्च तक नहीं किया तो टैक्स विभाग के सवालों का जवाब देने के साथ ज्यादा टैक्स का भुगतान भी करना होगा। ऐसे छह जरूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए।
 

आधार-पैन लिंक कराएं

सरकार ने आधारको पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की हुई है। दोनों ही दस्तावेजों को आपको 31 मार्च 2022 तक लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन अमान्य हो सकता है जिसके कारण आप शेयर, म्युचुअल फंड्स और दूसरे विकल्पों में में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा टैक्स सलाहकारों का कहना है कि यदि पैन अमान्य हो जाता है तो उसे दोबारा शुरू करवाने पर आप पर आयकर की धारा 272बी के तहत एक हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।

पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी

पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है और बेहद आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना है तो 31 मार्च तक इसे जरूर पूरा कर लें।

PM Kisan की e-KYC अपने मोबाइल से ऐसे करें पूरी, इस दिन आएगी 11वीं किस्त

आईटीआर भरना न भूलें

अगर आपने टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 से पहले जरूर भर लें। इसके अलावा सुधार के साथ (रिवाज्ड) आईटीआर भरने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2022 है। अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।

म्यूचुअल फंड को आधार से जोड़ें

म्युचुअल फंड को अब निवेशकों के आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को लोगों के आधार नंबर को अपडेट करना होगा और सभी म्युचुअल फंड को आधार से जोड़ना होगा। आधार को म्युचुअल फंड्स के साथ जोड़ने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, एसएमएस और ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बैंक खाता का केवाईसी अपडेट कराएं

ग्राहकों को केवाईसी के तहत अपना पैन कार्ड, पता, पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेज 31 मार्च, 2022 तक अपडेट करने होंगे। साथ ही उन्हें हाल की तस्वीर और दूसरे दस्तावेज की भी जरूरत होगी। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर खाता से लेन-देन करनी मुश्किल हो सकती है।

टैक्स बचत के लिए निवेश

अगर आप टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले कर लें तभी उसका लाभ मिल पाएगा। आयकर की धारा 80सी तहत एनपीएस, पीपीएफ, जीवन बीमा पॉलिसी आदि में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 80 सीसीडी के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 तक के निवेश पर अतिरिक्त छूट ले सकते हैं।

डिमैट खाते में नॉमिनी जरूरी

आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री करते हैं तो डिमैट खाता में नॉमिनी का नाम जुड़वा लें। यदि किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते है तो ऑप्ट हाउट नॉमिनेशन फॉर्म भर दें वरना 31 मार्च 2022 के बाद आपका डिमैट खाता अमान्य हो जाएगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular