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₹2000 के नोट वापसी के लिए डेडलाइन क्यों है जरूरी, RBI गवर्नर ने बताया

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RBI governor Shaktikanta Das on 2000 rupee currency: रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट की वापसी की डेडलाइन 30 सितंबर तय की है। इस डेडलाइन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तक एक विशेष डेडलाइन नहीं दी जाती, तब तक प्रक्रिया अंतिम रूप से नहीं पहुंचेगी क्योंकि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। लोगों की कठिनाइयों को दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की कमी की भरपाई के लिए 2,000 रुपये का नोट लाया गया था। इस नोट को वापस लेने का फैसला मुद्रा प्रबंधन का हिस्सा है।

शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि बैंकों को 2000 को नोट बदलने के लिए जरूरी व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर तक ज्यादातर 2,000 वापस हो जाएंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पहले दुकानदार 2,000 का नोट लेने में हिचकिचाते थे, अब शायद और ज्यादा हिचकिचाएंगे।

एक बार में 10 नोट बदल सकेंगे
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट पर रोक लगा दी है। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं वो 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक के ब्रांच या आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अन्य नोट में बदल सकते हैं। एक बार में सिर्फ 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बदले जा सकेंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करा सकते हैं। बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये या अधिक जमा कराने पर जो मौजूदा पैन की अनिवार्यता का नियम है, वह 2000 के नोट के मामले में भी लागू होगा।

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जरूरी नहीं आईडी 
2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है। इसके लिए ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

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