होटल और रेस्टोरेंट को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अगली सुनवाई तक सर्विस चार्ज लगाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से सर्विस चार्ज को लेकर जारी दिशानिर्देश पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश से राहत के लिए एकल न्यायाधीश की पीठ से संपर्क करने को कहा।
आपको बता दें कि अंतरिम आदेश में होटल और रेस्टोरेंट पर खाने के बिल में ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज लगाने पर निषेध से जुड़े दिशानिर्देश पर रोक लगा दी गयी थी। एकल न्यायाधीश की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया था।
बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) को एकल न्यायाधीश के समक्ष दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने जवाब दाखिल करने की छूट दी है। अदालत ने मामले पर विचार के लिये 31 अगस्त की तारीख तय की।
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