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प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह नई मुश्किल में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 24 मिलियन डॉलर के विवाद में क्रेडिट सुइस के साथ हुए सैद्धांतिक कॉमर्शियल सेटलमेंट का पालन करने में विफल रहने के लिए अजय सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह से चार हफ्ते में अवमानना नोटिस का जवाब देने को कहा है। साथ ही अजय सिंह को कोर्ट में हाजिर होने को भी कहा गया है।
क्या है मामला
बता दें कि स्विस निवेश फर्म क्रेडिट सुइस ने अवमानना याचिका दायर की था। इसमें आरोप लगाया था कि अजय सिंह और स्पाइसजेट निर्धारित समय के अनुसार भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब तक उन पर 6.5 मिलियन डॉलर का बकाया है। स्विस कंपनी ने साल 2013 में विमान के इंजन की सर्विसिंग के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के लिए एयरलाइन के खिलाफ मामला दायर किया था। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल जनवरी में स्पाइसजेट की संपत्ति कब्जे में लेने का निर्देश दिया। हालांकि, स्पाइसजेट की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और एयरलाइन को क्रेडिट सुइस के साथ विवाद निपटाने के लिए कहा।
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बता दें कि स्पाइसजेट चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में प्रॉफिट में रही है। यह प्रॉफिट 205 करोड़ रुपये का रहा। यात्रियों की संख्या बढ़ने से एयरलाइन को फायदा हुआ है। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 789 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।