मार्केट रेगुलेटरी सेबी (SEBI) ने बिना अनुमति के सलाहकार सेवाएं मुहैया कराने के लिए एम्पीरिक ट्रेड और उसके मालिक नीरज ठाकुर को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। सेबी ने इस मामले में उन्हें सितंबर 2021 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक ने अपनी जांच में पाया कि एम्पिरिक ट्रेड और नीरज ठाकुर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लिए बगैर निवेश सलाहकार सेवाएं दे रहे थे।
सेबी ने क्या कहा?
सेबी ने अपने एक आदेश में कहा है कि आरोपी फर्म ने जनवरी-जुलाई 2019 के दौरान 83.70 लाख रुपये जुटाए थे। निवेश सलाहकार गतिविधियों के शुल्क के रूप में ली गई इस राशि को निवेशकों को तीन महीने में लौटाने का आदेश भी सेबी ने दिया है। इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाए जाने के छह महीने बाद तक कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट में शिरकत करने से प्रतिबंधित कर दिया।
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7 कंपनियों पर जुर्माना भी
इस बीच, एक अलग आदेश में SEBI ने ओमनीटेक इंफोसोल्यूशंस लिमिटेड के मामले में नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 7 संस्थाओं पर कुल 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह आदेश तब आया जब सेबी को ओमिनटेक इंफोसल्शंस लिमिटेड (ओआईएल) के शेयरों में उसके प्रवर्तकों और उनके सहयोगियों द्वारा हेराफेरी का आरोप लगाने वाली शिकायत मिली थी।