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सेंसोडाइन टूथपेस्ट का विज्ञापन भ्रामक, सीसीपीए ने वापस लेने के दिए आदेश, दस लाख रुपए का किया जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक बार फिर भ्रामक विज्ञापन को लेकर कार्रवाई की है। सीसीपीए ने कुछ भ्रामक विज्ञापनों के लिए ”सेंसोडाइन” टूथपेस्ट पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए संपनी को सात दिन के अंदर भ्रामक विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए हैं।उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सेंसोडाइन के ”दुनियाभर में दंत चिकित्सकों द्वारा रेकमेंडेड” और ”दुनिया का नंबर एक सेंसेटिविटी टूथपेस्ट” का दावा करने वाले विज्ञापन को सात दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ कंपनी पर आर्थिक जुर्माना भी किया गया है।

सीसीपीए का कहना है कि विज्ञापन में किए गए दावों की पुष्टि करने के लिए सेंसोडाइन उत्पादों की दुनियाभर में किसी प्रमुखता का संकेत देने के लिए कंपनी कोई अध्यन या सामग्री प्रस्तुत नहीं कर पाई। सीसीपीए ने टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ स्वत: कार्रवाई शुरू की थी।

 

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बयान में कहा गया है कि सीसीपीए ने कंपनी को विज्ञापनों को हटाने के साथ दस लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान उपभोक्ताओं की संवेदनशीलता को देखते हुए सीसीपीए ने भाम्रक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद 13 कंपनियों ने अपने विज्ञापन वापस लिए हैं और तीन कंपनियों ने सुधारात्मक विज्ञापन दिए हैं।

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