इस वित्त वर्ष के आखिरी कुछ दिन बचें हैं। ऐसे में कई ऐसे जरूरी काम हैं जिनका निपटारा इस महीने की आखिरी तारीख तक कर लेना है। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। अगर आपने इस वित्त वर्ष में अभी तक कोई अभी न्यूयनतम निवेश सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) योजना में नहीं किया है तो 31 मार्च तक जरूर कर लें।
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बता दें, PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश के जरिए 1.50 लाख रुपये की टैक्स में छूट का क्लेम इनकम टैक्स एक्ट के नियम 80 सी के तहत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन अकाउंट्स को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। न्यूनतम कितना निवेश करना होगा-
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश पीपीएफ अकाउंट में करना होता है। अगर आप समय से भुगतान नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम
Tier-1 NPS अकाउंट होल्डर्स को खाता एक्टिव रखने के लिए कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होता है। जबकि Tier- 2 के निवेशकों के लिए मिनिमम डिपाॅजिट लागू नहीं होता है। अगर Tier-1 NPS अकाउंट होल्डर समय से भुगतान नहीं करता तो उसे 100 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये का निवेश करना होता है। अगर आप समय से भुगतान नहीं करते हैं तो 50 रुपये पेनाल्टी देनी होगी।