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सरकार ने बुधवार को विदेश यात्रा के टूर पैकेज और भारत से बाहर रुपये भेजने पर पर टीसीएस दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में रखा है। बुधवार को संसद में पेश बजट के जरिए प्रस्तावित वित्त विधेयक 2023-24 के माध्यम से विदेशी यात्रा कार्यक्रमों पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) वसूलते हुए आयकर अधिनियम की धारा 206सी में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।
कब से लागू होगा नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme) के तहत भारत से बाहर सात लाख रुपये से ज्यादा राशि भेजने पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा। ये संशोधन एक जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे।
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क्या है एक्सपर्ट की राय
सलाहकार फर्म नांगिया एंडरसन के अमित अग्रवाल ने कहा कि टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना विदेशी मुद्रा भंडार की आरामदेह स्थिति को देखते हुए काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार विदेश दौरों पर बेतहाशा खर्च को हतोत्साहित करना चाहती है।
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