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वाहन बीमा नीति में बदलाव की तैयारी, बिना बीमा पकड़ी गई गाड़ी का तत्काल बीमा होगा, फास्टैग से फौरन कटेगा पैसा

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यदि आप बिना बीमा वाहन चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको उसी स्थान पर बीमा खरीदना पड़ सकता है। इसके लिए परिवहन मंत्रालय बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। ऐेसी स्थिति में आपको फास्टैग की मदद से उसी स्थान पर तृतीय-पक्ष बीमा यानी थर्ड पार्टी बीमा मुहैया कराया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 40-50% वाहन बिना बीमा के सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इनमें से कई वाहन दुर्घटनाओं में भी शामिल होते हैं जबकि नियम के अनुसार वाहन का थर्ड-पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। बता दें कि थर्ड-पार्टी बीमा दुर्घटना पीड़ितों के लिए चिकित्सा और उपचार व्यय को कवर करता है।

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खबर के अनुसार सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी एक उपकरण की मदद से सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन ऐप की मदद से पकड़े गए वाहन की पूरी जानकारी निकालेंगे। यदि वाहन का बीमा नहीं हुआ होगा तो तत्काल परिवहन विभाग के नेटवर्क से जुड़े सामान्य बीमाकर्ता वाहन मालिक को बीमा पॉलिसी खरीदने का विकल्प प्रदान करेंगे।

क्या होगी प्रक्रिया

खबर के मुताबिक, इस तरह बिना वाहन बीमा वाले चालकों को इन पॉलिसियों के प्रीमियम के तत्काल भुगतान के लिए, बैंकों के साथ-साथ बीमा कंपनियों को भी फास्टैग प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है, जिसमें फास्टैग में मौजूद राशि से प्रीमियम काटा जाएगा। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के एक अधिकारी के मुताबिक काउंसिल की बैठक में तत्काल बीमा पर भी चर्चा की गई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें तैयार की जा रही हैं और 17 मार्च की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी।

कितना होता है थर्ड पार्टी बीमा

थर्ड पार्टी बीमा के लिए प्रीमियम वाहन के आकार और उम्र पर निर्भर करता है, 1000सीसी वाले यात्री वाहनों के लिए यह 2072 रुपये, 1000-1500सीसी वाहनों के लिए 3,221 रुपये और 1,500सीसी इंजन वाले वाहनों के लिए 7,890 रुपये है। बीमा नियामक इरडा ने पहले ही बीमा कंपनियों को जब्त वाहनों के लिए अस्थायी या अल्पकालिक मोटर बीमा जारी करने की अनुमति दे दी है।

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