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अगर आप बजाज फाइनेंस के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने दो लोन प्रोडक्ट- eCOM और ‘इंस्टा EMI कार्ड’ के तहत लोन की मंजूरी और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
क्या कहा रिजर्व बैंक ने
रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के तहत बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लोन की मंजूरी और वितरण रोकने का निर्देश दिया है। यह आदेश बजाज फाइनेंस के दो लोन प्रोडक्ट- ‘ईकॉम’ और ‘इंस्टा ईएमआई कार्ड’ पर लागू होगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक कंपनी ने डिजिटल लोन दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं किया था।
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