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रिजर्व बैंक कहता है, पुराने सिक्कों और नोटों के झांसे में न आएं

रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट जारी कर कहा है कि कुछ तत्व गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क/ कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं। 

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केन्द्रीय बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आरबीआई इस तरह के मामलों में डील नहीं करता है और ना ही कभी किसी से इस तरह के शुल्क या कमीशन मांगता है। रिजर्व बैंक आम लोगों से इस तरह के जाली और धोखाधड़ी वाले ऑफर्स के झांसे में नहीं आने की सलाह देता है। 

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आरबीआई ने कहा है कि उसने किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति इत्यादि को इस तरह के ट्रांजैक्शन पर रिजर्व बैंक की ओर से शुल्क या कमीशन लेने का कोई अधिकार नहीं दिया है।

31 मार्च के बाद बंद हो सकता है डीमैट खाता

शेयरों की खरीद-बिक्री या इक्विटी फंड में निवेश निवेश किया है और अभी तक अपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया तो जल्द करें वरना आपका खाता बंद हो सकता है। बाजार नियामक सेबी ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे।

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