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महिला बचत योजना के ब्याज पर नहीं कटेगा TDS, निवेशकों को बड़ी राहत

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Mahila Samman Certificate: महिलाओं के लिए शुरू की गई बचत योजना महिला सम्मान प्रमाणपत्र से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। हालांकि, इसपर जो भी ब्याज मिलेगा, उस आय पर निवेशकों को टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने डाकघर बचत योजना के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रावधान को नोटिफाई किया है। 

कितना बनेगा ब्याज
नांगिया एंडरसन इंडिया के नीरज अग्रवाल ने कहा कि सीबीडीटी के नोटिफिकेश में स्पष्ट किया गया है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पर मिलने वाला ब्याज एक वित्त वर्ष में अगर 40,000 रुपये से अधिक नहीं है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अग्रवाल ने कहा, ”योजना के तहत 7.5 प्रतिशत ब्याज पर 2 लाख रुपये की जमा राशि पर एक साल में 15,000 ब्याज बनेगा। दो साल में यह 32,000 रुपये होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि  किसी एक वित्त वर्ष में ब्याज 40,000 रुपये से कम है, ऐसे में टीडीएस नहीं कटेगा।”

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योजना के बारे में
एक फरवरी को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसे चालू वित्त वर्ष में शुरू किया गया है। इसमें अधिकतम 2 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। जमा राशि दो साल में मैच्योर होगी।

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