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बैंकिंग से जुड़ी कंपनी पर RBI का चला डंडा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द, NBFC कारोबार पर लगी रोक

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भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन से जुड़ी गड़बड़ियों की वजह से गुवाहाटी की राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (Rhino Finance Private Ltd) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि Rhino Finance ने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए किए गए अपने डिजिटल लोन संचालन में आउटसोर्सिंग, उचित व्यवहार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। इस वजह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoR) रद्द कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक कंपनी ज्यादा ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली के उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा ले रही थी। कंपनी से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर/मोबाइल ऐप के नाम में हैलो लोन, क्रेडिटहब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रिज लोन, क्रेजी बी और रुपी बस शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि CoR को रद्द करने के साथ अब राइनो फाइनेंस एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) का कारोबार भी नहीं करेगा। हालांकि, इससे जुड़े ग्राहकों का क्या होगा, इस पर रिजर्व बैंक के बयान में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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