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नेशनल पेंशन स्‍कीम के नियमों में हुआ ये अहम बदलाव, चेक करें डिटेल

NPS: पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी  (PFRDA) ने अब नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के नियमों में बदलाव कर दिया है। PFRDA ने बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने और उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन योजना (NPS) के तहत विभिन्न लेनदेन की समयसीमा को कम करने का निर्णय लिया है। एनपीएस खाते के तहत निकासी अनुरोधों के निष्पादन के लिए समय को टी + 2 आधार से टी + 4 आधार तक कम कर दिया । 

जानिए क्या है इसका मतलब?
इसका मतलब यह है कि वर्तमान में निकासी अनुरोध के प्राधिकरण के दिन और लेनदेन के निपटान के लिए चार दिन लगते हैं। अब, इसे घटाकर 2 दिया कर दिया गया है।  अब एनपीएस खाताधारक का समय बचेगा।

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NPS के नियमों में बदलाव
आपको बता दें 1 सितंबर से एनपीएस अकाउंट ओपन कराने पर प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस को कमीशन दिया जा रहा है। बता दें यही PoP के जरिए एनपीएस में लोगों को रजिस्ट्रेशन और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बता दें अब इस महनें से इन लोगों को 10 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का कमीशन दिया जा रहा। 

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