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Adani Power: अडानी पावर और इसके कई अधिकारियों पर लगे जुर्माने के आदेश के खिलाफ कंपनी अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है। अडानी पावर के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। बता दें कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी), अहमदाबाद ने 16 मई को अडानी पावर के चेयरमैन गौतम अडानी सहित तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर जुर्माना लगाया था।
75000 रुपये का जुर्माना
गौतम अडानी के अलावा कंपनी के एमडी राजेश अडानी और पूर्णकालिक निदेशक विनीत एस जैन पर भी जुर्माना लगा है। इन सभी पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी आदेश के मुताबिक इन अधिकारियों को तीन महीने के भीतर क्रमश: 75,000 रुपये का जुर्माना देना है, लेकिन उनके पास 60 दिनों के भीतर इस आदेश के खिलाफ अपील करने का मौका है।
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क्या है आरोप
आरोप है कि अडानी पावर ने कॉन्ट्रैक्ट के रजिस्टर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और अन्य तथ्यों का खुलासा नहीं किया। यह कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन है। नियमों के मुताबिक कंपनियों के लिए किसी रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्रांजेक्शन की जानकारी देना अनिवार्य माना जाता है।
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कंपनी का क्या कहना है
कंपनी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के आदेश को रद्द करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही कंपनी ने नियामक द्वारा लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया।