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ज्यादा पेंशन के लिए अब तीन मई तक करें अप्लाई, ये है आवेदन का तरीका

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कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS1995) के अंतर्गत पात्र पेंशनभोगी ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए अब तीन मई तक आवेदन कर सकते हैं। सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के लिए इस योजना की अंतिम तिथि पहले तीन मार्च, 2023 थी। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, “अब कर्मियों/नियोक्ताओं के संघ, चेयरमैन की मांग पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ऐसे कर्मियों से आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीन मई, 2023 करने का निर्णय लिया है।”

ऐसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले ईपीएफओ की https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पोर्टल पर विजिट  
  • यहां पर आपको पेंशन ऑन हायर सैलरी टैब दिखाई देगा। इस टैब पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें “ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म” का भी विकल्प दिया होगा। 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में या उसके बाद नौकरी कर रहे कर्मचारियों इस विकल्प पर क्लिक करें।  
  • अब, अपनी स्क्रीन पर पूछे जाने वाले विवरण दर्ज करें। इसमें यूएएन, नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा शामिल है।
  • इसके बाद “ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
  • आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वनटाइम पासवर्ड भेजा जाएगा।
  • अभी EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन का 12-12 फीसद योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है जबकि नियोक्ता द्वारा 12 फीसद योगदान ईपीएफ में 3.67 फीसद और ईपीएस में 8.33 फीसद के रूप में बंट जाता है।

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    वहीं, भारत सरकार एक कर्मचारी की पेंशन में 1.16 फीसद का योगदान करती है, जबकि कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान नहीं करते हैं। EPFO ने कुछ पात्र सदस्यों को 3 मई, 2023 तक EPS के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।

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