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जमीन-दुकान समेत 11 प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा SEBI, निवेशकों के पैसे की होगी वसूली

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अराईज भूमि डेवलपर्स और उसके निदेशकों की संपत्तियों की 26 अगस्त को नीलामी करेगा। यह नीलामी 52.28 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी। दरअसल, अराईज भूमि डेवलपर्स ने 2013-14 के दौरान कृषि भूमि की खरीद के नाम पर विभिन्न निवेश योजनाओं के जरिए जनता से आठ करोड़ से अधिक जुटाए थे और अनुबंध के अंत में अच्छा पैसा देने का वादा किया था।

सेबी के मुताबिक ये सामूहिक निवेश योजनाएं थीं जिनके लिए नियामक से अनिवार्य पंजीयन करवाना होता है। लेकिन कंपनी ने नियामक मंजूरी के बगैर इन योजनाओं का संचालन किया।

नियामक ने एक नोटिस में कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों की 11 संपत्तियों की 52.28 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नीलामी की जाएगी। यह नीलामी ऑनलाइन अगस्त माह में होगी। इन संपत्तियों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र स्थित भूखंड, दुकान और भूमि शामिल है। इससे पहले, सेबी ने कंपनी और इसके निदेशकों की 12 संपत्तियों की अप्रैल 2021 में 4.8 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नीलामी की थी।

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बता दें कि सेबी ने जून 2016 में अराईज भूमि डेवलपर्स और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा तीन महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया था। इसके अलावा चार साल के लिए बैन किया गया था। हालांकि वे निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहे।

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