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केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एरियर, अब टैक्स छूट के लिए भरना होगा ये फॉर्म

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7th pay commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी लेने वाले केंद्रीय और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, ऐसे कर्मचारी सेक्शन 89 के तहत एरियर पर टैक्स राहत का दावा कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें ऐसी राहत का दावा करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म 10E दाखिल करना होगा। बता दें कि सरकार छमाही आधार पर दिए जाने वाले महंगाई भत्ता यानी डीए के एरियर कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में भेजती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट: Taxmann के विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आप सेक्शन 89 के तहत राहत का दावा करना चाहते हैं तो आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 10E दाखिल करना अनिवार्य है। टैक्स राहत का दावा करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 10E दाखिल करना चाहिए।

Taxmann के मुताबिक जो टैक्सपेयर फॉर्म 10E दाखिल किए बिना सेक्शन 89 के तहत राहत का दावा करते हैं, उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इस नोटिस में जानकारी दी जाएगी कि आपको सेक्शन 89 के तहत राहत की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया गया है।

फॉर्म 10E ऑनलाइन सब्मिट करने का तरीका
-http://www.incometax.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें

-लॉग इन करने के बाद टैक्स ई-फाइल > इनकम टैक्स फॉर्म > फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद 10E फॉर्म दिखेगा। इसके बाद मूल्यांकन वर्ष चुनकर आगे बढ़ें। 

-इसके बाद फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल सब्मिट कर प्रीव्यू देख लेना चाहिए। इसके बाद Proceed to e-Verify पर क्लिक करें। आपको ई-सत्यापन पृष्ठ पर ले जाया जाएगा। एक बार जब आप ई-सत्यापन पूरा कर लेंगे, तो आपको एक संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा-सफलतापूर्वक सबमिट किया गया।

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