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कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी लगेगा या नहीं, रेलवे ने दिया स्पष्टीकरण

कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी लगेगा या नहीं, इसको लेकर भारतीय रेलवे ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। रेलवे ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा, “23 सितंबर, 2017 को जारी निर्देश के अनुसार, Cancellation of tickets and Refund of Fare Rule के मुताबिक टिकट कैंसल करने के मामले में बुकिंग के समय लिया गए किराए पर जीएसटी की कुल राशि वापस कर दिया जाता है।”

इस बयान में आगे यह जोड़ा गया है, “रिफंड नियम के अनुसार कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी राशि रेलवे द्वारा बरकरार रखी जाती है। यह केवल एसी और प्रथम श्रेणी में लागू होता है। जीएसटी वित्त मंत्रालय की ओर से कलेक्ट किया जाता है। इन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। “

ट्रेन के छूटने से 48 घंटे पहले रद्द टिकट पर चार्ज

इस बीच मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के छूटने से 48 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो एसी प्रथम श्रेणी / एग्जिक्यूटिव क्लास के लिए 240 / – रुपये की दर से फ्लैट कैंसिलेशन शुल्क काटा जाएगा। एसी 2 टियर / प्रथम श्रेणी के लिए 200 रुपये और  एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये काटा जाएगा। स्लीपर क्लास के लिए 120/- रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए 60/- रुपये कैंसिलेशन चार्ज प्रति यात्री लगता है।

48 घंटे के भीतर और 12 घंटे से पहले अगर टिकट हुआ रद्द

यदि एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे के भीतर और 12 घंटे से पहले तक रद्द किया जाता है, तो कैंसिलेशन शुल्क न्यूनतम फ्लैट दर के अधीन किराए का 25% होगा। 

चार्ट तैयार करने तक ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटे से कम और चार घंटे तक किराए का 50% कट जाता है। चार्ट तैयार करने का समय ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से या पिछले चार्ट तैयारी स्टेशन से चार्ट तैयार करने का समय है।

आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट रद्द करना

सामान्य उपयोगकर्ता के लिए:चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट रद्द नहीं किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों के लिए ऑनलाइन टीडीआर फाइलिंग का उपयोग करें और आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की गई ट्रैकिंग सेवा के माध्यम से रिफंड मामले की स्थिति को ट्रैक करें। टीडीआर रेलवे के नियमों के अनुसार दाखिल किया जा सकता है।

  • टिकट रद्द नहीं होने या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं करने की स्थिति में कन्फर्म आरक्षण वाले टिकटों पर किराए की कोई वापसी नहीं होती है।
  • आरएसी ई-टिकट पर किराए की कोई वापसी स्वीकार्य नहीं होगी। यदि टिकट रद्द नहीं किया जाता है या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट पहले तक टीडीआर ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता है।
  • यदि पार्टी ई-टिकट या पारिवारिक ई-टिकट पर एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी किया गया है, तो कुछ यात्रियों का रिजर्वेशन कन्फर्म है और अन्य आरएसी या वेटिंग लिस्ट में हैं, किराया की पूर्ण वापसी, क्लर्केज चार्ज को काटकर किया जाएगा।
  •  कन्फर्म यात्री भी इस शर्त के अधीन होंगे कि टिकट ऑनलाइन रद्द कर दिया जाएगा या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट पहले तक सभी यात्रियों के लिए ऑनलाइन टीडीआर दर्ज किया जाएगा।
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