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एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली कैटगरी में यानी ‘डाउनग्रेड’ करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75 प्रतिशत वापस लौटाना होगा। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यह आदेश दिया है। इंटरनेशनल उड़ानों की टिकट की कैटगरी कम किए जाने पर विमान द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टिकट कीमत के 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक (कर सहित) भरपाई की जाएगी।
डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि नए नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे। डीजीसीए को हवाई यात्रियों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि एयरलाइंस उनके द्वारा बुक कराए गए टिकट की श्रेणी में बदलाव कर देती हैं।
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डीजीसीए ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव दिया था कि एयरलाइन कंपनियों को ऐसी टिकटों की कर समेत पूरी कीमत लौटानी चाहिए और प्रभावित यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा करानी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि हालांकि इन प्रस्तावों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से संशोधित कर दिया गया है।
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