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अगर आपने भी अब तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी करदाताओं को समय से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए वार्निंग दी है। इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यह सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि वैसे पैन धारक जो नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे जल्दी से अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका अनलिंक्ड पैन इनॉपरेटिव हो जाएगा। आइए जानते हैं किस तारीख तक आप अपना पैन लिंक करवा सकते हैं और इसके लिए–किन प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है।
1 अप्रैल 2023 से पहले कर लें अपने पैन को लिंक
आपको बता दें की पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यही वार्निंग दिया है। ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पेन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा ट्वीट में यह भी लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 से आपका अनलिंक्ड पेन निष्क्रिय हो जाएगा। अगर अभी आप अपने पैन को आधार से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये का लेट फाइन लगेगा। बिना लेट फाइन के पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बीत चुकी है।
इस प्रोसेस को फॉलो करके करें अपने लेट फाइन का भुगतान
1. सबसे पहले आप 1,000 रुपये की लेट फाइन के ई पेमेंट के लिए TIN (egov–nsdl.com) पर विजिट करें।
2. इसके बाद TDS/TCS कैटेगरी में ‘Proceed’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. नई वेब पेज खुलने के बाद ‘Tax applicable – (0021) – Income tax (other than companies)’ and type of payment ‘500 (other receipts)’ को सेलेक्ट करें।
4. इसके बाद यहां दूसरे जरूरी डिटेल्स जैसे पेन, एसेसमेंट ईयर, मोड ऑफ पेमेंट, एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करें।
5. अब कैप्चा कोड को एंटर करें और पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
6. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार इसके बाद आप 4–5 दिन पैन को आधार से लिंक होने के लिए वेट करें।