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आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन रिटर्न भरने को आईटीआर-2 फॉर्म जारी कर दिया है। इसे उन आय करदाताओं को भरना होगा, जिनकी वेतन के अलावा आवासीय संपत्ति से भी आय अर्जित होती है। इसके अलावा किसी तरह के निवेश से आय या लॉटरी-घुड़दौड़ में जीती रकम के मामले में भी आरटीआर-2 फॉर्म भरना होता है।
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ऑफलाइन प्रक्रिया में इनकम टैक्सपेयर को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर इसे फॉर्म-16 से मिलान करते हुए या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुई कुल आय के अनुसार भरना होगा। फिर फॉर्म को स्कैन कर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
कौन भर सकता है
यदि किसी करदाता का सालाना वेतन 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा। इसके तहत एक से ज्यादा संपत्ति से अर्जित आय, निवेश से मिले लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ या हानि, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड आय, खेती से हुई आमदनी या लॉटरी-घुड़दौड़ में जीती रकम से हुए मुनाफे के बारे में बताना होता है।