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आर्सेलर मित्तल- DGVCL मामले पर गुजरात HC का फैसला, फिर से सुनवाई का दिया आदेश

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गुजरात हाईकोर्ट ने आर्सेलर मित्तल से दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) द्वारा 5882 करोड़ रुपये के दावों की वसूली के लिए फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इससे जुड़े एक आदेश को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि DGVCL ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील (एएम/एनएस) के खिलाफ याचिका दायर की थी। आर्सेलर मित्तल वही कंपनी है, जो पहले एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी।

कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सुश्री सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति हेमंत एन प्रच्छक की पीठ ने एक आदेश में कहा कि 28 सितंबर 2021 को सेकेंड एडिशनल सीनियर सिविल जज के आदेश को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही मामले को दोबारा सुनवाई के लिए संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है। आदेश के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार सुनवाई करने का निर्देश दिया जाता है। वह जल्द से जल्द फैसला और निस्तारण करेगा।

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क्या है मामला?
दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) ने 2018 में अहमदाबाद में के बैंकरप्सी कोर्ट का रुख किया था। इस कोर्ट से रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना का विरोध किया गया। DGVCL ने अपनी याचिका में कहा कि अगर कोर्ट योजना को मंजूरी देता है तो उसका 5,882 करोड़ रुपये का दावा खत्म हो जाएगा। बता दें कि नवंबर 2020 में, आर्सेलर मित्तल ने कर्ज में डूबी एस्सार स्टील का अधिग्रहण किया था। इसकी गुजरात के हजीरा में स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है।

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