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आधार-पैन कार्ड समेत इन 3 जरूरी कामों पर मिलेगी राहत, बढ़ाई गई डेडलाइन, चेक करें 

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दो दिन बाद यानी 1 अप्रैल को हम नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में  पैसों से संबंधित कुछ कार्य हैं जिन्हें 31 मार्च, 2023 तक पूरा करना  जरूरी  है। इनमें अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से लेकर निवेश योजनाएं  शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने कुछ जरूरी कार्यों  की  समय सीमा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग, डीमैट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन की समय सीमा 31 मार्च, 2023 थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया था। आइए जानते हैं क्या है नया डेडलाइन?..

PAN-Aadhaar लिंकिंग डेडलाइन बढ़ाई गई
पैन और आधार को जोड़ने की तारीख इस साल 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डेडलाइन  एक्सटेंड टैक्सपेयर्स को कुछ और समय देने के लिए किया  गया  है। जुलाई 2023 से  अगर  पैन आधार से  लिंक नहीं रहा तो वह निष्क्रिय हो जाएंगे। बाद  में  इसे 1,000 रुपये के शुल्क देकर 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।

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Mutual Fund nominee अपडेट करने का डेडलाइन 
सेबी ने दो  दिन पहले ही एक  नोटिफिकेशन जारी करके म्‍यूचुअल फंड निवेशकों को बताया कि जून और जुलाई 2022 में सर्कुलर के मुताबिक सभी सिंगल और ज्वाइंट म्‍यूचुअल फंड्स में नॉमिनेशन पूरा करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पहले यह 31 मार्च, 2023 थी। 

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डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नामांकन की समय सीमा बढ़ाई
पूंजी बाजार के नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिये ‘नॉमिनी’ का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समयसीमा 31  सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि इससे पहले यह डेडलाइन  31 मार्च, 2023 थी।
 

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