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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों को संशोधित नहीं कराने वाले निवासियों को अपनी नवीनतम जानकारी अपडेट करानी चाहिए।
कहां से कराएं अपडेट: UIDAI ने एक बयान में कहा है कि आधारधारक सहायक दस्तावेजों (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) को-माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित करा सकते हैं।
बता दें कि पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है। केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है।