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सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले की जांच करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को 3 महीने की मोहलत दे सकता है। कोर्ट ने कहा- हम जांच के लिए समय बढ़ाएंगे, लेकिन 6 महीने के लिए नहीं। हम 3 महीने के लिए समय बढ़ाएंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
क्या था मामला: दरअसल, शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को सेबी को इन आरोपों की दो महीने के भीतर जांच करने के लिए कहा था। इसके लिए कोर्ट ने एक पैनल भी गठित किया था। हालांकि, सेबी की जांच अधूरी रह गई। बीते दिनों सेबी ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त 6 महीने की मांग की। सेबी ने अपनी अपील में कोर्ट से कहा था कि 12 संदिग्ध लेन-देन की जांच से पता चलता है कि ये जटिल हैं और इनमें कई पेच हैं। सेबी की इस अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 15 मई को आदेश देगा।
आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर हेराफेरी से शेयरों की कीमत बढ़ाने और नियामक खुलासे में चूक का आरोप लगाया था। समूह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई और 140 अरब डॉलर से अधिक डूब गए हैं।